वर्क-लाइफ बैलेंस की बहस के बीच गुजरात ने बढ़ाए काम के घंटे, नाइट शिफ्ट में अब महिलाएं भी
गुजरात विधानसभा ने दुकान और प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 पास कर दिया है, जिससे काम के घंटे, ओवरटाइम और कानून लागू होने की सीमा में बड़ा बदलाव किया गया है. सरकार का दावा है कि इससे व्यापार और निवेश को गति मिलेगी और छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी. नए कानून के तहत महिलाएं रात में काम कर सकेंगी, ओवरटाइम सीमा बढ़ाई गई है और छोटे संस्थानों को रजिस्ट्रेशन से छूट मिलेगी. इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आर्थिक विकास के लिए अहम सुधार बताया जा रहा है. from मनी News in Hindi, मनी Latest News, मनी News https://ift.tt/vlMkIdy