इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में हुई गलती हैं तो ऐसे सुधारें, नहीं लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(5) टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपनी गलतियां सुधारने की अनुमति देता है.

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