
सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के नियमों को आसान बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है. 1 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) एक जैसे होंगे.
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