फेलोशिप की राशि पर टैक्स लगेगा या नहीं? जानें यहां

अगर आप PhD स्कॉलर हैं और आपको फेलोशिप के लिए हर महीने 65,000 रुपये मिलते हैं. फेलोशिप के जरिए मिलने वाली रकम पर क्या टैक्स की देनादारी बनेगी? बता दें कि फेलोशिप के लिए मिलने वाली राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है. सेक्शन 10(16) के तहत नियम के मुताबिक डिग्री या पढ़ाई के लिए मिली रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इसलिए आपको टैक्स नहीं होगा. लेकिन इसके अलावा आपकी कोई कमाई है तो उसर टैक्स चुकाना होगा.

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