
ई-सिगरेट (E-Cigrattee) पर पाबंदी से जुड़ा बिल लोकसभा में पास हो गया है. इसमें ई-सिगरेट के उत्पादन, बेचने, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है.
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