
नियम तोड़ने वाले निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए पहली बार 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. अगर एक ही अपराध दोहराया जाता है तो 25,000 रुपये का जुर्माना होगा. तीसरी बार के लिए जुर्माना 50,000 रुपये है और दुकान/प्रतिष्ठान का परमिट समाप्त कर दिया जाएगा.
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