Alert! 4 दिन में करा लें अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन, नहीं तो होगी जेल

नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने ड्रोन रखने और उड़ाने वालों को को कहा है कि वो 31 जनवरी, 2020 तक ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करा लें. बिना रजिस्ट्रेशन ड्रोन रखने पर भारतीय दंड संहिता और विमान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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