
भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कोविड-19 के खास इश्योरेंस प्रोडक्ट्स (Uniform COVID-19 Product) के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है. इरडा के मुताबिक, 10 जुलाई 2020 से कोई भी व्यक्ति ये प्रोडक्ट्स खरीदकर खुद को कोरोना वायरस संक्रमण के बाद होने वाले खर्चों से सुरक्षित कर सकता है.
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