
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Employment Scheme) के लिए सरकार ने गाइडलाइन तैयार कर ली है. जिसमें सरकार ने प्रावधान रखा है कि जिन लोगों की सैलरी 15 हजार से ज्यादा होगी उनको पीएफ सब्सिडी (PF subsidy) नहीं दी जाएगी.
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