
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों (British Passenger) को राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) पर होने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR Test) में निगेटिव पाए जाने पर सिर्फ 7 दिन के होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा. इससे पहले 7 दिन होम और 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का नियम था.
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