ट्रेडर्स के लिए बड़ी खबर! आयातक-निर्यातक कोड नहीं हुए 2005 से अपडेट तो 6 अक्टूबर से कर दिए जाएंगे निष्क्रिय
कोई भी व्यक्ति विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से दिए गए आईईसी नंबर के बिना आयात या निर्यात कारोबार नहीं कर सकता है.
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