आप किरायेदार हैं तो जानें अपनी ड्यूटी और अधिकार, परेशान नहीं करेंगे मकान मालिक

नए कानून के मुताबिक, किरायेदारों को सिक्योरिटी मनी दो महीने के किराये से ज्यादा नहीं हो सकती. किराया बढ़ाने के लिए कम से कम तीन महीने पहले मकान मालिक किरायेदार को नोटिस देगा. कानून में कहा गया है कि बिल्डिंग के ढांचे की देखभाल के लिए किरायेदार और मकानमालिक दोनों ही जिम्मेदार होंगे.

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