पिरामिड और धन प्रसार योजनाओं के नाम पर ग्राहकों से ठगी पर लगेगी लगाम, ‘डायरेक्ट सेलिंग’ इंडस्ट्री के लिए नए नियम जारी

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण (सीधी बिक्री) नियम, 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है. डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अलावा ई-कॉमर्स मंचों पर सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाले विक्रेता के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है. ऐसी सभी कंपनियों को 90 दिनों के भीतर इन नियमों का अनुपालन करना होगा.

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