Investment Tips : म्यूचुअल फंड में हुआ है नुकसान तो 8 साल तक मिलेगी टैक्स छूट, जानें कैसे
इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर 12 महीने से कम अवधि तक निवेश करते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (एसटीसीजी) टैक्स लगता है, जो 15% वसूला जाता है. शॉर्ट टर्म पर होने वाला घाटा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस (एसटीसीएल) और लॉन्ग टर्म का एलटीसीएल कहलाता है.
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