Investment Tips : म्‍यूचुअल फंड में हुआ है नुकसान तो 8 साल तक मिलेगी टैक्‍स छूट, जानें कैसे

इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर 12 महीने से कम अवधि तक निवेश करते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (एसटीसीजी) टैक्स लगता है, जो 15% वसूला जाता है. शॉर्ट टर्म पर होने वाला घाटा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस (एसटीसीएल) और लॉन्ग टर्म का एलटीसीएल कहलाता है.

from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/dPnh48l

Comments

Popular posts from this blog

कंफर्म ट्रेन टिकट ना मिलने पर स्मार्ट बस से करें सफर, रेल यात्री का खास ऑफर

रेलवे ने बढ़ाया खाने-पीने की वस्तुओं का दाम, लेकिन इस नियम से आपको होगा फायदा

किसे कहते हैं एसेट एलोकेशन? इनवेस्‍टमेंट से मुनाफा लेने को क्‍यों है यह जरूरी?