इस शहर में सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट हुआ आनिवार्य, सोमवार से होगा नया नियम लागू

यह निमय सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो अपने टू-व्हीलर वाहन से अपने दफ्तर जाते हैं. इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है.

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