ITR : किराए के मकान में रहते हैं पर कंपनी नहीं देती एचआरए, देखें कैसे करना है टैक्स में कटौती का दावा

अगर आपकी कंपनी आपको सीटीसी में एचआरए नहीं देती है तो भी आप आयकर अधिनियम की धारा 80जीजी के तहत टैक्स में कटौती का दावा कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा.

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