क्या आप एक से ज्यादा पैन कार्ड रख सकते हैं? इस मामले से जुड़ी सभी जानकारी यहां पढ़िए

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139A के तहत एक व्यक्ति सिर्फ एक PAN कार्ड रख सकता है. यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन आवंटित किया गया है तो उसे तुरंत अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहिए.

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