क्या आप एक से ज्यादा पैन कार्ड रख सकते हैं? इस मामले से जुड़ी सभी जानकारी यहां पढ़िए

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139A के तहत एक व्यक्ति सिर्फ एक PAN कार्ड रख सकता है. यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन आवंटित किया गया है तो उसे तुरंत अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहिए.

from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/kpL0q8s

Comments

Popular posts from this blog

कंफर्म ट्रेन टिकट ना मिलने पर स्मार्ट बस से करें सफर, रेल यात्री का खास ऑफर

रेलवे ने बढ़ाया खाने-पीने की वस्तुओं का दाम, लेकिन इस नियम से आपको होगा फायदा

किसे कहते हैं एसेट एलोकेशन? इनवेस्‍टमेंट से मुनाफा लेने को क्‍यों है यह जरूरी?