IT विभाग ने बढ़ा दी SFT रिटर्न भरने की तारीख, फिर भी नहीं किया ये काम, तो रोज लगेगा 1000 रुपये जुर्माना

एक तय सीमा के ऊपर बैंक खाते या किसी अचल संपत्ति के सौदे से जुड़ी जानकारी एसएफटी के जरिए इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जानकारी देने में देरी करने या नहीं देने पर जुर्माना लगता है.

from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/eDJPg5p

Comments

Popular posts from this blog

Petrol-Diesel Price Today: आज भी बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, अक्टूबर में पेट्रोल 5 रु. से ज्यादा महंगा हुआ

Go First ने श्रीनगर-शारजाह के बीच शुरू की डायरेक्ट फ्लाइट, जानिए डिटेल

आपके PF के पैसे पर आ सकता है संकट अगर शेयर किया इनमें से कोई नंबर, EPFO ने जारी की ये सूचना