IT विभाग ने बढ़ा दी SFT रिटर्न भरने की तारीख, फिर भी नहीं किया ये काम, तो रोज लगेगा 1000 रुपये जुर्माना
एक तय सीमा के ऊपर बैंक खाते या किसी अचल संपत्ति के सौदे से जुड़ी जानकारी एसएफटी के जरिए इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जानकारी देने में देरी करने या नहीं देने पर जुर्माना लगता है.
from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/eDJPg5p
from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/eDJPg5p
Comments
Post a Comment