खुशखबरी! मेडिकल क्लेम के लिए अस्पताल में 24 घंटे भर्ती होना जरूरी नहीं
Medical Insurance Claim : मेडिकल इंश्योरेंस लेने वालों की सबसे बड़ी परेशानी होती है क्लेम पाने की. कंपनियां नियमों का हवाला देकर क्लेम खारिज करने के सारे जुगाड़ लगाती हैं. ऐसा ही एक नियम है अस्पताल में 24 घंटे भर्ती होने का, जिसमें इरडा ने अब कुछ बदलाव किया है.
from News in Hindi, Latest News, News https://ift.tt/Z0PlXcA
from News in Hindi, Latest News, News https://ift.tt/Z0PlXcA
Comments
Post a Comment