आप भी भरते हैं इनकम टैक्स, हर तिमाही जरूर चेक करें अपनी AIS
Income Tax- एक वित्त वर्ष में आयकरदाता जितने भी वित्तीय लेनदेन करता है, उन सभी का एआईएस (Annual Information Statement-AIS) में विस्तृत ब्योरा होता है. इसमें फॉर्म 26एएस से ज्यादा ब्यौरा दर्ज होता है. इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से चेक किया जा सकता है.
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