यूपी के बिल्डर सावधान! रेरा ने सख्त कर दिया कानून, नाम में नहीं होगा खेल
UP Rera : यूपी रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी ने प्रदेश के बिल्डर्स को साफ कहा है कि उनके प्रोजेक्ट के नाम उसी नाम पर होने चाहिए जो उन्हें रजिस्ट्रेशन में मिले होते हैं. प्रमोटर्स को उसी नाम पर अपना पूरा प्रोजेक्ट चलाना होगा, जिस नाम से उन्हें अथॉरिटी से स्वीकृति मिली है.
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