सहारा की स्कीम में फंसा पैसा जल्द मिलेगा, 15% सालाना ब्याज के साथ

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को कड़ी फटकार लगाई है. SC ने कहा कि सेबी-सहारा रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए समूह को प्रॉपर्टी बेचने से कोई रोक नहीं सकता है. सहारा समूह को अपनी संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है.

from मनी News in Hindi, मनी Latest News, मनी News https://ift.tt/sLRYrEc

Comments

Popular posts from this blog

Musk ने क्रिएटर्स को दिया लाखों रुपये, ट्विटर से आप भी कर सकते हैं कमाई, इस तरीके से X यूजर्स हुए मालामाल

रेलवे ने बढ़ाया खाने-पीने की वस्तुओं का दाम, लेकिन इस नियम से आपको होगा फायदा

जनवरी 2021 में टाटा से लेकर BMW तक के ये मॉडल होंगे लॉन्च, जानिए इनके बारे में...