टैक्स में छूट और कटौती दोनों का फायदा, शर्तों के साथ युवा उद्यमियों को राहत
Tax Exemptions for Startups: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप विभिन्न कर छूट के लिए पात्र हैं. वे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न कर छूट और कटौती के लिए योग्य हैं.
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