आईटीआर भरने में हुई गलती तो पड़ जाएंगे लेने के देने, जुर्माना लगेगा 200 परसेंट

आईटीआर में गलत इनकम या डिडक्शन क्लेम करने पर आयकर विभाग 200% तक जुर्माना लगा सकता है. टैक्स एक्सपर्ट्स ने चेताया कि मिसरिपोर्टिंग या झूठे दस्तावेजों के चलते गंभीर पेनल्टी और सज़ा भी हो सकती है.

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