
कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते श्रम मंत्रालय ने EPF स्कीम 1952 में विशेष संशोधन किया है, जिसके तहत कर्मचारी अपने अकाउंट से कुछ रकम निकाल सकते हैं. ईपीएफओ ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिया है.
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