पीएम केयर फंड में डोनेट कर सकती हैं कंपनियां, माना जाएगा CSR खर्च: सरकार

कंपनी कानून के तहत कुछ निश्चित श्रेणी की मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को अपने तीन साल के औसत शुद्ध लाभ को दो प्रतिशत एक वित्त वर्ष में CSR गतिविधियों पर खर्च करना होता है.

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