कारोबारियों के लिए बड़ी खबर-GST भुगतान में देरी पर 1 सितंबर से देना होगा ब्याज

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क (CBIC) ने 25 अगस्त को अधिसूचित किया कि एक सितंबर 2020 से शुद्ध टैक्स देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा.

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