
एक अक्टूबर से हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) का स्वरूप पूरी तरह बदलने जा रह है. एक बार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचने के बाद बीमा कंपनी मनमर्ज़ी से क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी. कई अहम बीमारियों के लिए पॉलिसी लेने के बाद वेटिंग पीरियड भी घटेगा.
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