ITR फाइल करने के बाद भी ये काम करना है बेहद जरूरी, बस 3 दिन का है मौका

ITR Verification : असेसमेंट ईयर 2015-16 से लेकर 2019-20 के लिए ई-फाइल किए गए रिटर्न को वेरिफाई कराने का मौका है. इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है.

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