EPFO का बड़ा फैसला, नौकरी बदलने पर ट्रांसफर नहीं करवाना होगा PF खाता
फिलहाल यह नियम है कि जब कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाता है तो वह या तो पीएफ का पैसा निकाल लेता है या फिर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कराता है. खाता ट्रांसफर कराने का काम कर्मचारी को खुद करना होता है. अब सेंट्रलाइज सिस्टम की मदद से कर्मचारी का खाता मर्ज होगा. सेंट्रलाइज सिस्टम पीएफ के खाताधारकों के अलग-अलग अकाउंट्स को मर्ज करके एक अकाउंट बनाएगा.
from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/3nGraOk
from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/3nGraOk
Comments
Post a Comment