कर्मचारी की मृत्यु के बाद EPS से पेंशन लेने के लिए जमा करने होते हैं कौन से दस्तावेज?

ईपीएस को भी ईपीएफओ ही मैनेज करती है और पीएफ के पात्र हर व्यक्ति इसके लिए योग्य होता है. ईपीएस में 58 की उम्र पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है. हालांकि, कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके द्वारा नामित बेनिफिशियरी या परिवार को पेंशन मिलती है.

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