पुराना घर बेचकर नया खरीद रहे हैं, तो जानिए कैसे बचा सकते हैं टैक्स

प्रॉपर्टी बेचने पर उसका ट्रांजैक्शन आपके एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखाई देता है. अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न उसके मुताबिक नहीं पाया जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कार्रवाई की जा सकती है. इससे बचने के लिए आपको कैपिटल गेन पर टैक्स भरना और उसे आईटीआर में दिखाना जरूरी है.

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