कारोबारी ध्यान दें! 1 मई से बदल रहा GST का नियम, 7 दिन के भीतर अपलोड करना होगा इनवॉयस, वरना...
GST Rule Change : कारोबारियों और कंपनियों के लिए बड़ी खबर है. सरकार ने 1 मई से जीएसटी से जुड़े काफी अहम नियम में बदलाव किया है. इसका असर कारोबारियों के इनपुट टैक्स क्रेडिट पर भी पड़ेगा. जीएसटीएन ने कहा है कि अब किसी ट्रांजेक्शन की ई-इनवॉयस 7 दिन के भीतर जमा करना जरूरी होगा.
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