7 लाख की राहत, लेकिन नहीं मिलेगी लाखों की टैक्स छूट, सोच-समझकर चुनें नई कर व्यवस्था, जानिए नफा-नुकसान

Income Tax Planing : 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है और अब सभी टैक्सपेयर्स के सामने चुनौती है कि वे इस वित्तीय वर्ष के लिए किस टैक्स रिजीम का चुनाव करें. यह टैक्स प्लानिंग से जुड़ा अहम हिस्सा है. नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के अपने-अपने फायदे हैं. जहां, न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम की तरह इसमें लाखों की टैक्‍स छूट नहीं मिलेगी. आइये जानते हैं अगर आप नई कर व्यवस्था को चुनते हैं तो आपको कौन-से 7 बड़े टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेंगे.

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