देना होगा 3 गुना जीएसटी, चमक-दमक वाली होटलों में खाना-पीना महंगा
CBIC ने कहा कि वित्त वर्ष में किसी भी समय कमरे का किराया 7,500 रुपये प्रतिदिन से अधिक वसूलने वाले होटल को अगले वित्त वर्ष के लिए ‘निर्दिष्ट परिसर’ माना जाएगा और इसके अंदर प्रदान की जाने वाली रेस्तरां सर्विस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
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