अब हलवाई की दुकान के लिए आ गए नए नियम, 1 अक्टूूबर से पूरे देश में होंगे लागू
1 अक्टूबर 2020 से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी बिक्री के लिए रखी मिठाई के लिए एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI-Food Safety and Standards Authority of India) ने नए नियम जारी किए हैं.from Latest News मनी News18 हिंदी https://ift.tt/344HcGQ
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