अब हलवाई की दुकान के लिए आ गए नए नियम, 1 अक्टूूबर से पूरे देश में होंगे लागू

1 अक्टूबर 2020 से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी बिक्री के लिए रखी मिठाई के लिए एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI-Food Safety and Standards Authority of India) ने नए नियम जारी किए हैं.

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