बड़ी खबर! 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनी बिना सरकार की मंजूरी के कर सकेंगी छंटनी

Industrial Relations Code Bill 2020- ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार, 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना इजाजत लोगों को निकाल सकेंगी. जिसक लिए 15 दिन का नोटिस काफ़ी माना जाएगा.

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