किसानों को नहीं मिलेगा ब्याज-पर-ब्याज माफी स्कीम का लाभ, जानिए इसकी वजह
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत कुल आठ क्षेत्र आते हैं. फसल और ट्रैक्टर ऋण (Crop and tractor loans) कृषि और संबद्ध गतिविधियों के तहत आता है. जो इस योजना में शामिल नहीं है. इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर और बॉन्ड (Fixed Deposits, Shares and Bonds) पर लिए गए लोन पर भी यह राहत नहीं मिलेगी.
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