
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा (IRDAI)ने कोरोना मरीजों को राहत देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. IRDAI ने बीमाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 (Covid-19) से संबंधित किसी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को जमा करने के एक घंटे के भीतर निपटाएं.
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