
सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार इस नियम का फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जो किसी ऐसी कंपनी में काम करते है. जिनका ऑफिस 5 राज्य/केंद्र शासित राज्यों में होगा. इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.
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