
EPF Withdrawal Rules: कोई भी वेतनभोगी कर्मचारी अपने PF अकाउंट से घर खरीदने के लिए रकम निकाल सकता है. इसके अलावा ईपीएफओ की ओर से यह सुविधा भी दी गई है कि आप अपने घर की खरीद के लिए पीएफ अकाउंट से 90 पर्सेंट तक की रकम चुका सकते हैं.
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